कृषि विपणन निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है:
- बाजार और बाजार प्रथाओं का विनियमन
- 'एगमार्क' के अंतर्गत ग्रेडिंग
- बाजार बुद्धिमत्ता
पारदर्शिता और सूचना का अधिकार
इस निदेशालय की कार्यप्रणाली खुली और पारदर्शी है। इसमें कुछ भी गुप्त के रूप में वर्गीकृत नहीं है और संबंधित अधिनियम की कोई भी धारा जनता को सूचना तक पहुंच से नहीं रोकती है। वास्तव में, यह निदेशालय जनता के साथ-साथ सरकार की जानकारी के लिए दिल्ली राजपत्र में विभिन्न मामलों पर गैर सरकारी निकाय और संगठन से सम्बन्धी धिसूचनाएँ प्रकाशित करता है।
सार्वजनिक सेवा के प्रदर्शन और सत्यनिष्ठा में सुधार
इस निदेशालय ने संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (कृषि विपणन) को सतर्कता अधिकारी के साथ-साथ नोडल अधिकारी, लोक शिकायत के रूप में नामित किया है। विभाग के प्रमुख होने के नाते निदेशक (कृषि विपणन) भी दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे के बीच अपने कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। और जनता का कोई भी सदस्य उस दौरान बिना पूर्व अपॉइंटमेंट के उन्हें देख सकता है। इस निदेशालय के अधिकारियों के पते और टेलीफोन नंबर नीचे दिए गए हैं जिनसे किसी भी शिकायत के मामले में संपर्क किया जा सकता है:
| क्र.सं. | अधिकारी का पदनाम | कार्यालय का पता | टेलीफोन नंबर। |
| 1 | निदेशक | कमरा न० 01, 49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 | 23816101 |
| 2 | संयुक्त निदेशक/उप निदेशक | कमरा न० 04, 49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 | 23818301 |
| 3 | मार्केटिंग अधिकारी | कमरा न० 06, 49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 | 23818298 |
| 4 | वरिष्ठ रसायनज्ञ, एसजीएल | कमरा न० 11, 49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 | - |
| 5 | कार्यालय अधीक्षक | कमरा न० 05, 49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 | 23818294 |
| 6 | सहायक लेखा अधिकारी/डीडीओ | कमरा न० 06, 49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 | 23818294 |
| 7 | प्रभारी, एसजीएल (एफ एंड वी) | कमरा न० 15, 49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 | - |
| फ़ैक्स न०: 23818298 | ईमेल:dagri@sansad.nic.in | ||
बाजार और बाजार प्रथाओं का विनियमन
कृषि उपज के विपणन का बेहतर विनियमन प्रदान करने और दिल्ली के एनसीटी में कृषि उपज के लिए बाजारों की स्थापना और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए, दिल्ली कृषि उपज विपणन विनियमन अधिनियम, 1998, 1-8-1999 से पुराने अधिनियम 1976 को निरस्त करते हुए अधिनियमित किया गया है। यह निदेशालय इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों का उचित कार्यान्वयन करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली कृषि विपणन परिषद् और निम्नलिखित कृषि उपज विपणन समितियों का गठन उनके कार्यक्षेत्र में दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए किया गया है::
| क्र.सं. | बोर्ड/समिति का नाम पते सहित | कार्यकरण | |
| 1. | दिल्ली कृषि विपणन परिषद्, 9 इंस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड, जनक पुरी, नई दिल्ली। | विपणन समितियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण। | |
| 2. | कृषि उपज विपणन समिति, (राष्ट्रीय महत्व का बाजार), नया कार्यालय परिसर, सराय पीपल थला, आजादपुर, दिल्ली | फल एवं सब्जी का विपणन | |
| 3. | कृषि उपज विपणन समिति, नरेला, दिल्ली | खाद्यान्न का विपणन | |
| 4. | कृषि उपज विपणन समिति, नजफगढ़, दिल्ली | खाद्यान्न का विपणन | |
| 5. | कृषि उपज विपणन समिति (शाहदरा), फल एवं सब्जी मंडी, गाज़ीपुर, दिल्ली | फल एवं सब्जी का विपणन | |
| 6. | कृषि उपज विपणन समिति, केशोपुर, नई दिल्ली | फल एवं सब्जी का विपणन | |
| 7. | मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, गाज़ीपुर, दिल्ली | मछली, मुर्गा एवं अंडे का विपणन | |
| 8. | पुष्प विपणन समिति, आईएफसी, गाज़ीपुर, दिल्ली | फूलों का विपणन | |
'एगमार्क' के तहत ग्रेडिंग को बढ़ावा
उपभोक्ताओं को पूर्व-परीक्षणित गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक पैकर्स को इस निदेशालय की राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशाला से जोड़ा जाता है। इन पैकर्स को कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा इस निदेशालय की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है।
इस क्षेत्र में, यह निदेशालय इन पैकर्स को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:-
- पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया|
- पंजीकृत पैकर्स को सेवा प्रदान करने के लिए प्राथमिकता रजिस्टर का रखरखाव करना|
- ग्रेडिंग के लिए लॉट की प्रोसेसिंग, उसके प्रतिनिधि नमूनों को वापस लेना, भारत सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार परीक्षण की समय-सारणी बनाए रखने वाली कोड प्रणाली के तहत प्रयोगशाला से प्रतिनिधि नमूनों का परीक्षण करना। .
- अनुरूप नमूनों की पैकिंग/लेबलिंग.
( क ) प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया:
क्र.सं. |
गतिविधि | समय सीमा |
| 1. | प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए चेकलिस्ट के साथ निर्धारित आवेदन प्रपत्र की आपूर्ति। | सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निःशुल्क |
| 2. | पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले पैकर्स के परिसर के निरीक्षण की समय सीमा | आवेदन जमा करने के एक सप्ताह के भीतर |
| 3. | परिसर के निरीक्षण के बाद आवेदन पर कार्रवाई की समय सीमा | यदि संशोधन की आवश्यकता नहीं है तो एक सप्ताह के भीतर अन्यथा पैकर को कमी को दूर करने में जितना समय लगेगा। |
( ख ) ग्रेडिंग गतिविधियों की प्रक्रिया/समय सीमा:
| क्र.सं. | गतिविधि | समय सीमा |
| 1. | पंजीकृत पैकर्स से नमूने कब निकाले जाने हैं? | पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता बनाए रखते हुए पैकर्स से आवेदन प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों के भीतर| |
| 2 | निकाले गए नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजने की समय सीमा। | विश्लेषण शुल्क/लेबल शुल्क के क्रेडिट खाते के अधीन अगले कार्य दिवस अन्यथा शुल्क जमा करने के अगले दिन। |
| 3. | विश्लेषण शुल्क नकद में जमा करने की समय सारिणी/प्रक्रिया। | टी.आर.-5 के तहत सभी कार्य दिवसों में दोपहर 1:00 बजे तक या तो पैकर द्वारा या उसकी ओर से इस निदेशालय के कैशियर के साथ। |
| 4. | विश्लेषण शुल्क जमा करने की समय-सारिणी/प्रक्रिया। | डीडीओ/एमओ, कृषि विपणन निदेशालय, 49, शाम नाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 |
| 5. | अनुरूप लॉट की पैकिंग के लिए समय सारिणी । | परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद। |
| 6. | ग्रेडिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सारणी। | लॉट की पैकिंग के बाद अगला कार्य दिवस। |
| 7. | नमूनों के परीक्षण के लिए समय की आवश्यकता: एक कार्य दिवस दो कार्य दिवस तीन कार्य दिवस। |
(क) दालें, चावल, ईसबगोल, घी/मक्खन बिना पी.ए. परीक्षण (बी) गेहूं आटा, शहद, अमचूर, बेसन, पिसे हुए मसाले, (सी) घी / मक्खन पी.ए. परीक्षण के साथ, शाकाहारी. तेल। |
| 8. | प्रति विश्लेषणात्मक प्रति कार्य दिवस नमूनों के आउटपुट के मानदंड | 2-3 नमूने |
(ग) कमोडिटी वार विश्लेषण शुल्क/लेबल शुल्क
| क्र.सं. | वस्तु का नाम | विश्लेषण शुल्क | लेबल शुल्क |
| 1. | पिसे हुए मसाले
|
रु. 150/- प्रति 5 क्विंटल., रु. 150/- प्रति 5 क्विंटल., रु. 150/- प्रति 5 क्विंटल., रु. 150/- प्रति 5 क्विंटल., रु. 150/- प्रति 5 क्विंटल., रु. 150/- प्रति 5 क्विंटल., रु. 150/- प्रति 5 क्विंटल. |
रु. 0.60 प्रति 10 किग्रा. रु. 1.50 प्रति 10 किग्रा. रु. 1.50 प्रति 10 किग्रा. रु. 1.50 प्रति 10 किग्रा. रु. 1.50 प्रति 10 किग्रा. रु. 0.60 प्रति 10 किग्रा. रु. 1.50 प्रति 10 किग्रा. |
| 2. | शहद | रु. 200/- प्रति 5 क्विंटल। | रु. 1.20 प्रति 10 किग्रा. |
| 3. | आमचूर पाउडर | रु. 150/- प्रति 5 क्विंटल। | रु. 3.50 प्रति 10 किग्रा. |
| 4. | हींग (मिश्रित हींग) | रु. 150/- प्रति क्विंटल. | रु. 1.20 प्रति किग्रा. |
| 5. | ईसबगोल हस्क | रु. 150/- प्रति क्विंटल. | रु. 1.50 प्रति 10 किग्रा. |
| 6. | गेहूं का आटा | रु. 150/- प्रति 100 क्विंटल। | रु. 1.50/- प्रति क्विंटल। |
| 7. | बेसन | रु. 200/- प्रति 100 क्विंटल। | रु. 3.50/- प्रति क्विंटल। |
| 8. | चावल | रु. 100/- प्रति 100 क्विंटल। | रु. 2.00/- प्रति क्विंटल। |
| 9. | दालें | रु. 100/- प्रति 100 क्विंटल। | रु. 3.00/- प्रति क्विंटल। |
| 10. | वनस्पति तेल | रु. 200/- प्रति 50 क्विंटल। | रु. 10.00/- प्रति क्विंटल |
| 11. | घी | रु. 200/- प्रति 50 क्विंटल। | रु. 2.00/- प्रति 10 किग्रा. |
| 12. | मक्खन | रु. 200/- प्रति 50 क्विंटल। | रु. 1.75/- प्रति 10 किग्रा. |
फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष, मायकोटॉक्सिन, भारी धातुओं और माइक्रोबियल लीड का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के साथ माइक्रोबायोलॉजी लैब और इंस्ट्रुमेंटेशन लैब की स्थापना की गई है। एनएबीएल की मान्यता के बाद इन प्रयोगशालाओं को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है।
बाज़ार आसूचना के लिए एकीकृत योजना
इस निदेशालय के पास सरकार द्वारा निर्धारित भारत के विभिन्न विनियमित गैर-विनियमित बाज़ारों से विभिन्न वस्तुओं की दैनिक/साप्ताहिक थोक और खुदरा दरों के संग्रह, संकलन और प्रसार का नेटवर्क है। दैनिक दरें सरकार भारत में टेलीफोन के साथ-साथ ई-मेल द्वारा सूचित की जाती हैं। इन आंकड़ों के संकलन के साथ, मासिक बुलेटिन के रूप में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और विभिन्न सरकारी/अर्ध सरकारी को भेजी जा रही है।विभिन्न राज्यों/ भारत सरकारों के संगठन में उनके संचालन के क्षेत्र में आगे के उपयोग और अनुसंधान के लिए।
कृषि विपणन निदेशालय
