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सांविधिक निकाय

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दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, पूर्ववर्ती दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1998 अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत बनाई गई एक शीर्ष संस्था है, को सभी मौजूदा बाजार समितियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण, नए बाजारों के विकास का काम सौंपा गया है। विपणन सेवाओं में सुधार और ग्रेडिंग और मानकीकरण जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना। दिल्ली में कार्यरत सात कृषि उपज विपणन समितियाँ नीचे दी गई हैं:-

क्र.सं. समिति का नाम कृषि उपज जिनसे सम्बंधित
1. एपीएमसी, (एमएनआई), आजादपुर फल एवं सब्जी
2. एपीएमसी, नरेला खाद्यान्न
3. एपीएमसी, नजफगढ़ खाद्यान्न
4. एपीएमसी (शाहदरा), गाजीपुर फल एवं सब्जियां 
5. मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, गाजीपुर मछली और मुर्गी पालन
6.  एपीएमसी, केशोपुर फल एवं सब्जी
7. फूल विपणन समिति, आईएफसी, गाजीपुर फूल, कटे हुए फूल और गमले में लगे पौधे

वैधानिक निकाय

1. बोर्ड का नाम दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड
2. नेतृत्व में अध्यक्ष
3. कार्यकाल पांच साल
4. वह वैधानिक प्रावधान जिसके तहत उक्त निकाय का गठन किया गया है दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 5 के तहत।
5. कार्य अधिनियम की धारा 17 के तहत परिभाषित विपणन समितियों और अन्य कार्यों पर अधीक्षण और नियंत्रण रखना।

 

1. समिति का नाम कृषि उपज विपणन समिति, (राष्ट्रीय महत्व का बाजार), आजादपुर
2. नेतृत्व में अध्यक्ष
3. कार्यकाल पांच साल
4. वह वैधानिक प्रावधान जिसके तहत उक्त निकाय का गठन किया गया है दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 35 के तहत।
5. कार्य दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और उपनियमों को लागू करना।

 

1. समिति का नाम कृषि उपज विपणन समिति, केशोपुर।
2. नेतृत्व में अध्यक्ष
3. कार्यकाल तीन वर्ष
4. वह वैधानिक प्रावधान जिसके तहत उक्त निकाय का गठन किया गया है दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 35 के तहत।
5. कार्य दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और उपनियमों को लागू करना।

 

1. समिति का नाम कृषि उपज विपणन समिति, नरेला
2. नेतृत्व में अध्यक्ष
3. कार्यकाल तीन वर्ष
4. वह वैधानिक प्रावधान जिसके तहत उक्त निकाय का गठन किया गया है| दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 35 के तहत।
5. कार्य दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और उपनियमों को लागू करना।

 

1. समिति का नाम मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, ग़ाज़ीपुर
2. नेतृत्व में अध्यक्ष
3. कार्यकाल तीन वर्ष
4. वह वैधानिक प्रावधान जिसके तहत उक्त निकाय का गठन किया गया है| दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 35 के तहत।
5. कार्य दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और उपनियमों को लागू करना।

 

1. समिति का नाम कृषि उपज विपणन समिति (शाहदरा), गाजीपुर
2. नेतृत्व में अध्यक्ष
3. कार्यकाल तीन वर्ष
4. वह वैधानिक प्रावधान जिसके तहत उक्त निकाय का गठन किया गया है| दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 35 के तहत।
5. कार्य दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और उपनियमों को लागू करना।

 

1. समिति का नाम कृषि उपज विपणन समिति, नजफगढ़
2. नेतृत्व में अध्यक्ष
3. कार्यकाल तीन वर्ष
4. वह वैधानिक प्रावधान जिसके तहत उक्त निकाय का गठन किया गया है| दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 35 के तहत।
5. कार्य दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और उपनियमों को लागू करना।

 

1. समिति का नाम फूल विपणन समिति, आईएफसी, गाजीपुर
2. नेतृत्व में अध्यक्ष
3. कार्यकाल तीन वर्ष
4. वह वैधानिक प्रावधान जिसके तहत उक्त निकाय का गठन किया गया है| दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 35 के तहत।
5. कार्य दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1998 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और उपनियमों को लागू करना।
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