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अध्याय 11

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अध्याय 11 

बजट तथा लिखें

91. विपणन समिति का बजट तथा लेखे – (1) प्रत्येक विपणन समिति आगामी वर्ष के लिए अपनी आय तथा व्यय का बजट निर्धारित तरीके से तैयार तथा पास रखेगी तथा इसे स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख से पहले परिषद को प्रस्तुत करेगी| परिषद उस बजट को आशोधन अथवा बिना आशोधन के साथ इसे प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के अंदर संस्वीकृत करेगी| यदि परिषद द्वारा बजट तीन महीने की अवधि में नहीं लौटाया जाता है तो यह माना जाएगा कि वह संस्वीकृत हो गया है|

(2) ऐसे किसी मद पर खर्च नहीं किया जाएगा जिसके लिए संस्वीकृत बजट में प्रावधान नहीं किया गया है| यह केवल तभी किया जा सकेगा जब अन्य किसी शीर्ष में की गई बचतों में से यह राशि ली जानी संभव हो तथा इसे परिषद के उपाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो|

92. संशोधित अथवा अनुपूरक बजट - कोई विपणन समिति उस वर्ष के दौरान जिसके लिए बजट स्वीकृत किया गया है, संशोधित अथबा अनुपूरक बजट को उसी प्रकार तैयार, पास अथवा स्वीकृत कर सकती है जैसे मानो यह वास्तविक बजट हो|

93. कार्यों को करने की शक्ति - विपणन समिति, शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा कार्यों अथवा उसकी उपविधियों संबंधी विनियमों में यथानिर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए आदेश जारी करेगी|

(2) परिषद उपधारा (1) में उल्लिखित स्वीकृति प्रदान करते समय किसी रखरखाव अथवा विकास संबंधी कार्य के लिए अपने विवेक अनुसार या निर्देश दे सकती है कि वह कार्य सरकारी विभाग अथवा परिषद अथवा विपणन समिति अथवा परिषद द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी निकाय को सौंप दिए जाए|

94. लेखे रखना - प्रत्येक विपणन समिति अपनी आय तथा व्यय के सही-सही लेखे निर्धारित किए गए तरीके के अनुसार रखेगी|

95. तुलनपत्र तथा प्रशासनिक रिपोर्ट – (1) प्रत्येक वर्ष के अंत में विपणन समिति अपनी आय तथा व्यय के लेखे अंतिम रूप में तैयार करेगी तथा अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं का तुलनपत्र और वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट निर्धारित विधि से तैयार करेंगी|

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित लेखे, तुलनपत्र तथा प्रशासनिक रिपोर्ट की प्रक्रिया निर्धारित समय तक परिषद तथा निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी|

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