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अध्याय 13

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अध्याय 13 

समिति को समाप्त करना

102.  विपणन समितियों को समाप्त करना – (1) यदि सरकार की राय में कोई विपणन समिति कार्य निष्पादन में सक्षम नहीं है अथवा इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके तहत उसे सौंप गए कर्तव्यों के निष्पादन में बार-बार गलती करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है अथवा सरकार या उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को जानबूझकर अनदेखा करती है तो सरकार इसके लिए कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके तथा समिति को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करके अधिसूचना द्वारा उस विपणन समिति को समाप्त कर सकती है|

(2) उपधारा (1) के तहत अधिसूचना प्रकाशित होने पर विपणन समिति की समाप्ति हो जाने पर उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे:-

     (क) अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से यह माना जाएगा की अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों ने अपने पद छोड़ दिए हैं;

(ख) सरकार यह निर्देश देगी कि इसकी समाप्ति की तारीख से छ: महीने पूरे होने से पहले धारा 36 के तहत नई विपणन समिति का गठन करने के लिए कदम उठाए जाएं;

परंतु सरकार 6 महीने की इस अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकती है परंतु यह औसत अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:

(ग) सरकार यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के तहत समिति तथा इसके अध्यक्ष सभी कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन तथा प्रयोग इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और उस व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को समिति अथवा अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, माना जाएगा| राष्ट्रीय महत्व के बाजारों में सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति भारतीय प्रसाशनिक सेवा का दस वर्ष की सेवा अथवा संघ शासित क्षेत्र सिविल सेवा का पन्द्रह वर्ष की सेवा वाला अधिकारी होगा;

(घ) समिति की सभी परिसंपत्तियां सरकार के पास होगी तथा समाप्ति की तारीख को समिति की देयताओं की जिम्मेदारी सरकार की होगी|

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