अध्याय 2
बजाज-क्षेत्र स्थापित करना
3. किसी क्षेत्र विशेष में अति सूचित कृषि उत्पादों के विपणन को नियमित करने के इरादे की अधिसूचना –
(1) सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर अथवा यथा निर्धारित किए अन्य किसी तरीके से, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी कृषि उत्पादन को क्षेत्र विशेष में नियमित करने के इरादे को घोषित कर सकती है|
परंतु यह और की अधिसूचना में ऐसा कोई क्षेत्र शामिल नहीं किया जाएगा जिसके बारे में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली छावनी परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, से विचार- विमर्श न किया गया हो|
(2) यह अधिसूचना कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, उन भाषाओं में प्रकाशित होनी चाहिए जिन्हें सरकार समय-2 पर आदेश द्वारा निर्धारित करें या इसके लिए वह तरीका अपनाया जाए जो सरकार की राय में उपयुक्त हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस इरादे की जानकारी हो सके|
(3) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि इस बारे में जो भी आपत्तियां अथवा अधिसूचना में उल्लिखित सुझाव पैतीस दिनों के भीतर सरकार को प्राप्त होंगे, उन पर विचार किया जाएगा|
(4) बाजार-क्षेत्र घोषित करना तथा कृषि-उत्पाद को नियमित करना –
(1) धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा की समाप्ति पर निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियां और सुझावों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद और जहां कहीं सरकार आवश्यक समझे, निर्धारित विधि के अनुसार जांच करके अधिसूचना जारी कर किसी क्षेत्र को बाजार-क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसमें इस अधिनियम के अपबंधों के अनुसार अधिसूचना में उल्लिखित कृषि उत्पाद के विपणन को विनियमित किया जाएगा|
(2) उपधारा (1) के तहत की गई घोषणा भी कम से कम दो समाचार पत्रों में उन भाषाओं में प्रकाशित होगी जिन्हें सरकार इस बारे में समय-2 पर आदेश जारी कर निर्धारित करें या इसके लिए वह तरीका अपनाया जाए जो सरकार की राय में उपयुक्त हो और जिससे उस क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को इस पूर्वोक्त घोषणा की जानकारी हो सके|
(3) उपधारा (1) के तहत घोषणा किए जाने पर अन्य किसी विधि, जो उस समय लागू हो, में अन्तविर्ष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई स्थानीय प्राधिकरण उक्त घोषणा में उल्लेखित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए बाजार-क्षेत्र में अन्य कोई स्थान विपणन के लिए नहीं बनायेगा, न प्राधिकृत करेगा, न स्थापित करने की अनुमति देगा, न जारी रहने देगा और न जारी रखने के लिए प्राधिकृत करेगा|
(4) धारा 3 में उल्लिखित विधि के अनुसार सरकार किसी भी समय बाजार-क्षेत्र से किसी क्षेत्र को निकाल सकती है अथवा उसमें अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ सकती है या किसी बाजार-क्षेत्र से किसी अधिसूचित कृषि उत्पादन के विपणन के विनियमन की समाप्ति की अथवा किसी ऐसे कृषि उत्पाद के विपणन के विनियमन की घोषणा कर सकती है जो अब तक की विनियमन नहीं होता था|