अध्याय 9
कृषि उत्पादन का विपणन
79. कृषि उत्पाद विपणन का विनियमन – (1) इस धारा के उपबंधों तथा बाजार क्षेत्र में किसी स्थान पर कृषि उत्पाद विपणन के लिए बनाए गए नियमों के अधीन, कोई व्यक्ति धारा (4) की उपधारा (1) के तहत घोषित क्षेत्र की घोषणा की तारीख अथवा उसके बाद से लाइसेंस में दी गई नियम व शर्तों के प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा| लाइसेंस निम्नलिखित द्वारा जारी किया जाएगा:-
(क) निदेशक, जहां विपणन समिति कार्य नहीं कर रही है;
(ख) अन्य मामलों में विपणन समिति द्वारा:-
(1) कोई व्यक्ति उक्त घोषणा में उल्लिखित कृषि उत्पादन के विपणन के लिए बाजार क्षेत्र में किसी स्थान का प्रयोग; या
(2) बाजार क्षेत्र में अथवा किसी बाजार में व्यापारी, कमीशन एजेंट, दलाल संस्करणकर्ता, तोलने वाले, मापने वाले, सर्वेक्षण करने वाले, भंडारणकर्ता अथवा ऐसे कृषि उत्पाद विपणन के संबंध में किसी अन्य रूप में कार्य करेगा|
(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रावधान किसान द्वारा अपने उत्पाद की फुटकर बिक्री के लिए लागू नहीं होंगे|
(3) बाजार क्षेत्र में विपणन के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि उत्पादन की सभी वस्तुएं ऐसे उत्पाद के लिए निर्धारित बाजार में लाई जाएगी और उपनियमों के उपबंधों के अधीन उस बाजार क्षेत्र में बाहर नहीं बेची जाएंगी| सभी बिक्रियां अधिसूचित मुख्य तथा गौण वार्डों में खुली नीलामी द्वारा होगी|
80. लाइसेंस जारी करना – (1) इस मामले में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए विपणन समिति, ऐसी जांच-पड़ताल जैसी वह उचित समझे, करने के बाद कृषि उत्पादन के विपणन के लिए बाजार क्षेत्र में किसी स्थान के लिए लाइसेंस जारी अथवा उसका नवीनीकरण कर सकती है, जिसके तहत वह व्यापारी, कमीशन एजेंट, दलाल, संस्करणकर्ता, तौलकर्ता, मापकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता, भण्डारणकर्ता, या कृषि उत्पाद वितरण के सम्बन्ध में किसी अन्य रूप में कार्य कर सकता है| समिति लिखित कारण बताते हुए लाइसेंस जारी करने अथवा उसका नवीनीकरण करने से मना कर सकती है|
परंतु जहां विपणन समिति ने अपना कार्य आरंभ नहीं किया है तो इस संबंध में बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, निदेशक कृषि उत्पाद विपणन के लिए लाइसेंस जारी अथवा उसका नवीकरण कर सकते हैं| जिसके तहत वह बाजार क्षेत्र में व्यापारी, कमीशन एजेंट, दलाल, संस्करणकर्ता, तौलकर्ता, मापकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता, भण्डारणकर्ता, अथवा अन्य किसी रूप में कार्य कर सकता है|
(2) उपधारा (1) के तहत दिया गया लाइसेंस:-
(क) निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धनों सीमाओं के अधीन होगा तथा उल्लिखित किए गए रूप में अवधि विशेष के लिए मान्य होगा;
(ख) जिनमें निम्नलिखित का भी उल्लेख होगा:-
(1) कृषि उत्पाद की नीलामी प्रक्रिया तथा उसका स्थान जहां पर प्रत्येक नीलामी के लिए बोली स्वीकार होगी|
(2) बाजार अथवा बाजार क्षेत्र में वे स्थान जहां तौलाई होगी तथा उत्पाद दिया जाएगा जिसके लिए यथा निर्धारित शुक्ला दिया जाएगा|
(3) यदि विपणन समिति अथवा निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर लाइसेंस जारी अथवा उसका नवीनीकरण नहीं कर पाते हैं तो यह समझ जाएगा कि लाइसेंस जारी अथवा उसका नवीनीकरण जेसी भी स्थिति हो कर दिया गया है| यदि विपणन समिति अथवा निदेशक जैसी भी स्थिति हो द्वारा 60 दिन की उक्त अवधि में लाइसेंस जारी करने अथवा उसका नवीनीकरण करने से मना करने की सूचना नहीं दी गई है|
81. लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित करने की शक्ति – (1) उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विपणन समिति लिखित कारणों द्वारा इस अध्याय के तहत जारी अथवा नवीकृत किए गए लाइसेंस को निलंबित अथवा रद्द कर सकती है, यदि:-
(क) लाइसेंस जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर अथवा धोखे से प्राप्त किया गया है;
(ख) लाइसेंसधारी अथवा उसका नौकर या उसकी ओर से उसकी अनुमति से काम करने वाला अन्य कोई भी व्यक्ति लाइसेंस की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करता है या लाइसेंस धारक तथा उसके अधीन नियमित अधिनियम/नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करता है;
(ग) लाइसेंसधारी यदि दुसरे लाइसेंसधायों के साथ मिलकर बाजार या यार्ड अथवा क्षेत्र में सामान्य कारोबार नहीं करता है अथवा बाजार-क्षेत्र में जानबूझकर कृषि उत्पाद के विपणन में बाधा उत्पन्न करने की इच्छा से कोई कार्य करता है;
(घ) लाइसेंसधारी दिवालिया घोषित कर दिया जाता है| और यदि उसने निवृत्ति प्राप्त नहीं की है अथवा
(ङ) लाइसेंसधारी इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है|
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी लेकिन उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निदेशक इस अध्याय के तहत जारी अथवा नविकृत लाइसेंस को लिखित कारण द्वारा निलंबित अथवा रद्द कर सकते हैं|
(3) इस धारा के तहत कोई भी लाइसेंस तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइसेंसधारी को इस प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्रदान न किया जाए|
82. अपील – (1) कोई व्यक्ति :-
(क) लाइसेंस जारी करने अथवा उसका नवीनीकरण करने से मना करने अथवा किसी लाइसेंस को रद्द अथवा निलंबित करने के विपणन समिति के आदेश के विरुद्ध परिषद के अपाध्यक्ष को 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है|
(ख) लाइसेंस जारी अथवा उसका नवीनीकरण करने के लिए मना करने अथवा कोई लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित करने के निदेशक के आदेश के विरुद्ध दिल्ली के सचिव (विकास) को वह, यह आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर विहित तरीके से अपील कर सकता है|
(2) परिषद के उपाध्यक्ष अथवा कृषि विभाग के सचिव, जैसी भी स्थिति हो, उस अपील पर ऐसे आदेश दे सकते हैं, जैसे वह उचित समझे|
परंतु किसी अपील को रद्द करने से पूर्व परिषद के उपाध्यक्ष अथवा सरकार के विकास विभाग के सचिव, जैसी भी स्थिति हो, अपीलकर्ता को सुनने का अवसर प्रदान करेंगे और अपील रद्द करने का कारण लिखित में अभिलेखबध करेंगे|
83. विवादों के निपटारे का प्रावधान – (1) कृषि उत्पाद के खरीदार तथा विक्रेताओं अथवा उनके एजेंटों के बीच के विवादों जिनमे गुणवक्ता तथा तौल या अदायगी या बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद के विपणन-विनियमन से संबंधित विवाद भी शामिल है, के निपटारों के लिए उस बाजार क्षेत्र के लिए गठित विपणन समिति, मध्यस्थों को नियुक्त कर सकती है अथवा अपने सदस्यों में से एक उपसमिति नियुक्त कर सकती है|
(2) मध्यस्थों की नियुक्ति का तरीका, उपसमिति का गठन तथा कार्य और विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों द्वारा दिए जाने वाले शुल्क, यदि कोई हो अथवा अन्य मामले निर्धारित ढंग से तय किए जाएंगे|
(3) कोई पार्टी, मध्यस्थ अथवा उपसमिति, जैसी भी स्थिति हो, के निर्णय के असंतुष्ट होने पर निर्धारित किए जाने वाले तरीके तथा समय के अनुसार उस निर्णय के विरुद्ध परिषद में अपील कर सकती है|