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अध्याय 14

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अध्याय 14 

दंड

103. धारा 48 की उपधारा (2) के तहत निर्देशों का पालन न करने पर दंड - हटाए जाने वाले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष जिन्हें धारा 48 की उपधारा (2) के तहत निर्देश जारी किए गए हैं, यदि वे उन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें साधारण कैद जिसकी अवधि एक महीने तक हो सकती है अथवा जुर्माना जो 5000/- रु० तक हो सकता है अथवा दोनों किए जा सकते हैं|

104. धारा 79 का उल्लंघन करने के लिए दंड - यदि कोई व्यक्ति धारा (4) की उपधारा (1) के तहत घोषणा में उल्लिखित कृषि उत्पाद विपणन के लिए किसी बाजार क्षेत्र में धारा 79 की उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन कर किसी स्थान का प्रयोग करता है अथवा बाजार क्षेत्र में अथवा किसी विपणन समिति में व्यापारी, कमीशन एजेंट, दलाल, संस्करणकर्ता, भंडारकर्ता अथवा कृषि उत्पादन विपणन के संबंध में किसी अन्य रूप में कार्य करता है तो उसे कैद की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि छ: महीने हो सकती है अथवा जुर्माना किया जाएगा जो 5,000/- रु० तक का हो सकता है अथवा दोनों किए जा सकते हैं और बार-बार उल्लंघन करने के मामले में पहली बार किए गए उल्लंघन की तारीख से जब तक उल्लंघन करता है तब तक 50/- रु०  प्रतिदिन तक कब जुर्माना किया जाएगा|

105. धारा 96 के तहत बाधा उत्पन्न करने तथा आदेशों का पालन न करने के लिए दंड - यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी द्वारा किए जा रहे विपणन समिति के लेखों का निरीक्षण अथवा उसके कार्यकलापों की जांच में बाधा उत्पन्न करता है अथवा धारा 96 में उल्लिखित किसी मामले में दिए गए किसी आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर यह अपराध किए जाने की निरंतरता तक 200/- रु० प्रतिदिन तक का जुर्माना किया जा सकता है|

106. धारा 97 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दंड - जब विपणन समिति के किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा सदस्य से धारा 97 के तहत कार्यालयों के लेखे अथवा विपणन समिति के कार्यकलापों अथवा उसकी कार्यवाहियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है –

      (क) कोई जानकारी प्रस्तुत करने को जानबूझकर नजरअंदाज अथवा मना करता है, या

(ख) जानबूझकर झूठी अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करता है;

तो उस अधिकारी, कर्मचारी अथवा सदस्य को कैद की सजा दी जाएगी जो एक वर्ष तक हो सकती है अथवा जुर्माना किया जाएगा जो पांच हजार रु० तक हो सकता है अथवा दोनों किए जाएंगे|

107. धारा 98 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दंड - यदि कोई व्यक्ति धारा 98 के प्रावधानों का उल्लंघन कर किसी व्यक्ति द्वारा जब्त किए जा रहे अथवा अपने कब्जे में लिए जा रहे विपणन समिति के लेखे, रिकॉर्ड, निधियां अथवा संपत्ति के संबंध में बाधा उत्पन्न करता है अथवा उन चीजों को नहीं देता तो उस पर जुर्माना किया जाएगा जो दो हजार रु० तक हो सकता है|

108. अपराध के लिए दंड का सामान्य प्रावधान - इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम अथवा उपनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पर, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम अथवा नियमों का उपविधियों में और कहीं व्यवस्था नहीं की गई है, जुर्माना किया जाएगा जो 2,000/- रु० तक हो सकता है|

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