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अध्याय 8

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अध्याय 8

परिषद तथा विपणन समितियों के अधिकारी तथा कर्मचारी

 

75. विपणन सेवा का गठन – (1) सभी विपणन समितियां तथा परिषद के कार्यों के सुचारू निष्पादन के लिए सभी स्तर के अधिकारी तथा स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली कृषि विपणन सेवा (इसके बाद विपणन सेवा के रूप में उल्लिखित) के नाम से कार्यभार शाखानुसार एक सेवा होगी|

(2) दिल्ली कृषि विपणन सेवा के गठन से पूर्व परिषद अथवा विपणन समिति में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उसी अवधि तक तथा उसी पारिश्रमिक तथा उन्ही सेवा शर्तों पर अपने पद पर बने रहेंगे जिन पर वह इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले थे, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों में उन्हें सरकार की पूर्व अनुमति से परिषद द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो|

परंतु किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारियों की अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा-शर्तों में कोई प्रतिकूल परिवर्तन सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा|

76. सेवा शर्तों के लिए विनियम बनाने के लिए परिषद की शक्ति – (1)  निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक के लिए परिषद विनियमन बन सकती है अर्थात:-

(क) दिल्ली कृषि विपणन सेवा में नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का कार्यकाल, वेतन, भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अनुपस्थि अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तथा उन पर नियुक्ति के लिए चयन-प्रक्रिया;

(ग) दंड देने तथा निलंबन के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया तथा उसके लिए अपील-प्राधिकारी;

(घ) अन्य कोई मामला जो परिषद अथवा विपणन समिति में इस सेवा के तहत नियुक्त किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवाओं के विनियमन के उद्देश्यों के लिए आकस्मिक मामला हो तथा अन्य कोई मामला जिसके लिए परिषद की राय में विनियम द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए|

(2) उपधारा (1) के तहत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी विनियमन नहीं बनाया जाएगा|

 

77. स्थानांतरण का उत्तरदायित्व - विपणन सेवा का कोई भी सदस्य परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा परिषद कार्यालय यह विपणन समितियों अथवा एक समिति से दूसरी में स्थानांतरित किया जा सकेगा जैसा विनियमों में निर्धारित हो|

78. विपणन समिति के सचिव के कार्य – (1) प्रत्येक बाजार-समिति (राष्ट्रीय महत्व की बाजार-समिति को छोड़कर) का एक सचिव होगा जिसकी नियुक्ति परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा, सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई संघ राज्य क्षेत्र की सिविल-सेवा के, कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर चुके, अधिकारियों की सूची में से की जाएगी| ऐसी नियुक्तियां कुल उपलब्ध रिक्तियों की पचास प्रतिशत तक होगी तथा पचास प्रतिशत रिक्तियां फीडर कैडर यानी विपणन सेवा के उन अधिकारियों में से भरी जाएगी जो संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवा निदेशालय द्वारा निदेशक के साथ परामर्श से आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकें होंगे| विपणन सेवा में उपसचिव स्टार के सभी पद जो कि वर्तमान में रु 6500-10,500 के वेतनमान में है, तथा इससे अधिक वेतनमान वाले उपरोक्त विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे|

(2) सचिव समिति का कार्यकारी अधिकारी होगा तथा समिति का सारा रिकॉर्ड तथा संपत्तियों का रखरखाव कर रखेगा तथा इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों उपविधियों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के अलावा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का निष्पादन करेंगे:-

(1) विपणन समिति तथा अथवा इसकी उपसमितियों, यदि कोई हो, की बैठक आयोजित करेंगे तथा उसका कार्यवृत तैयार करेंगे;

(2) विपणन समिति अथवा इसकी उपसमितियों, की बैठकों में भाग लेंगे तथा विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे लेकिन ऐसी बैठकों में कोई संकल्प नहीं लायेंगे, वोट नहीं डालेंगे;

(3) समिति अथवा इसकी उपसमितियों के संकल्पों का कार्यान्वयन करने के लिए कार्यवाही करेंगे तथा इस संबंध में हुई प्रगति रिपोर्ट समिति अथवा उप समिति, जैसी भी स्थिति हो, को यथाशीघ्र करेंगे;

(4) प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए विपणन समिति की आंकलित आय वह व्यय का ब्यौरा तैयार करेंगे;

(5) सरकार, निदेशक, विपणन समिति तथा परिषद को ये विवरण, आकलन, आंकड़े तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो उनके द्वारा समय पर अपेक्षित हो या मांगी गई हो जिम निम्नलिखित के बारे में रिपोर्ट भी शामिल है :-

      (क) स्टाफ के किसी सदस्य अथवा बाजार में काम करने वाले अन्य किसी व्यक्ति से दंड अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में लिए जाने वाले जुर्माने के संबंध में;

      (ख) किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों अथवा स्थाई आदेशों के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में;

(ग) लाइसेंसों के निलंबन अथवा रद्द करने के संबंध में;

(घ) विपणन समिति के प्रशासन तथा विपणन के विनियमन के संबंध में;

(6) समिति अथवा उपसमिति के सुचारू संचालन की दृष्टि से समिति अथवा उप समिति, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष अपेक्षित दस्तावेज, बही, रजिस्टर आदि प्रस्तुत करना तथा विपणन समिति द्वारा इन्हें मांगे जाने पर उपलब्ध कराना|

(7) समिति के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण तथा पर्यवेंक्षण रखना|

(8) विपणन समिति द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क तथा अन्य राशि का संग्रह करना|

(9) विपणन समिति के लिए जमा तथा प्राप्त राशियों के लिए जिम्मेदार होना|

(10) नियमानुसार विपणन समिति द्वारा देय धनराशि का संवितरण करना|

(11) विपणन समिति की निधि अथवा संपत्ति के बारे में हुए किसी धोखे, ग़बन, चोरी अथवा नुकसान की जानकारी सरकार, निदेशक परिषद तथा अध्यक्ष को यथाशीघ्र देना|

(12) विपणन समिति की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों की शिकायतें तैयार करना तथा विपणन समिति की शिकायतें तैयार करना तथा विपणन समिति की ओर से दीवानी अथवा अपराधीकरण मुकदमें चलाना|

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